ई स्टाम्पिंग ऑनलाइन स्टाम्प पेपर

ई स्टाम्पिंग ऑनलाइन स्टाम्प पेपर, Online Stamp Paper, ई-स्टाम्पिंग को, हरियाणा सरकार ने स्टाम्पिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए 1 मार्च 2017 से इसे egrashry.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन अनिवार्य करने का फैसला लिया है। पहले चरण में 01 मई 2016 से ई-स्टाम्पिंग को गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, और पंचकूला सहित चार जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन, अब सरकार ने 1 मार्च 2017 से राज्य के सभी जिलों में ई-स्टाम्पिंग अनिवार्य करने का फैसला लिया है।

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1 मार्च 2017 के बाद स्टम्प पेपर खजाना अधिकारी / उप खजाना कार्यालयों व् भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं आदि विक्रेताओं (गैर न्यायिक) के माध्यम से बेचे नहीं जायेंगे। स्टम्प पेपर विक्रेताओं को स्टम्प पेपर (गैर न्यायिक) खरीदने अथवा तैयार करने के लिए egrashry.nic.in पर ई-मुद्रांकन (e-stamping)  मॉड्यूल का उपयोग करना होगा।

egrashry.nic.in पर ऑनलाइन स्टम्प पेपर:-

ई-मुद्रांकन (e-Stamping ) पोर्टल egrashry.nic.in पर जाकर कोई भी अपनी जरुरत के अनुसार ऑनलाइन स्टम्प पेपर तैयार कर सकता है। egrashry.nic.in के माध्यम से ई-स्टाम्पिंग प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान हो जाएगी। इस प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहले भाग में, उचित रसीद के माध्यम से स्टाम्प पेपर का भुगतान करना शामिल होगा।

दूसरे भाग में भुगतान की पुष्टि के बाद ऑनलाइन स्टम्प पेपर उत्पन्न करना है।

egrashry.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन स्टम्प पेपर कैसे तैयार करें:-

नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार egrashry.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन स्टाम्प पेपर उत्पन्न कर सकते हैं।

  1. इस लिंक पर क्लिक करके E-GRAS पोर्टल पर जाएँ, egrashry.nic.in
  2. बायीं ओर अपना यूजर आईडी (User ID) और पासवर्ड डाल कर लॉग इन करें या फिर एक नया खाता बनाने के लिए साइन अप बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बहुत ही सरल है, इसमें सिर्फ अपनी बुनियादी व्यक्तिगत जानकारी भरने की जरूरत है जिसके बाद आपको दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
  3. आप log-in करने के लिए अपने पंजीकृत आईडी और पासवर्ड का ही उपयोग करें, और डैशबोर्ड (dashboard) का सही अनुभाग में “Create a Profile” लिंक पर क्लिक करें।
  4. अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन करके एक प्रोफ़ाइल बनाएँ।
  5. एक बार प्रोफाइल बनाने के बाद “Home” पेज पर वापस आते हैं तो आपको अपनी बनाई गई प्रोफाइल (s) की सूची मिलेगी। अगले पेज पर आवश्यक जानकारी भरें, भुगतान पद्धति का चयन करें और “SUBMIT”  करें या आप सीधे भुगतान करने के लिए इस पेज से श्रेणी और भुगतान करने के उद्देश्य से चुन सकते हैं।
  6. सफल भुगतान करने के बाद एक GRN नम्बर आपके खाते में आवंटित किया जाएगा और आप इससे स्टाम्प पेपर उत्पन्न कर सकते हैं।
  7. ऑनलाइन स्टाम्प पेपर उत्पन्न करने के लिए, शीर्षक अनुभाग में “Prepare Stamp Paper” लिंक पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन सूची से “Select the Document” प्रकार और GRN का चयन करें।
  8. आवश्यक विवरण भरने और Submit करने के पश्चात आपका स्टांप पेपर तैयार किया हो जाएगा।

egrashry.nic.in पर भुगतान के तरीके:-

  1. E-GRAS पोर्टल पर भुगतान – एग्रीगेटर के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान, भुगतान एग्रीगेटर सेवा पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से E-GRAS पोर्टल पर चल रहा है। इन बैंकों को E-GRAS के पोर्टल पर नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकार की प्राप्तियों संग्रह (Collection Receipt)  के प्रयोजन के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

हालांकि इसके अतिरिक्त प्रभार, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने के मामले में सभी करों, शुल्कों और लेवी जो स्वचलित (automatically ) रूप से भुगतान किए जाने के साथ कटौती की जाएगी।

डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के भुगतान पर 0.70% चार्ज लगेगा और 2000 रूपये से अधिक के भुगतान पर 0.73% चार्ज लगेगा।

क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 0.90% चार्ज लगेगा।

ऑनलाइन स्टाम्प पेपर ई-मुद्रांकन के सफल भुगतान के तुरंत बाद उत्पन्न किया जा सकता है।

  1. E-Gras चालान के माध्यम से मैन्युअल भुगतान - उम्मीदवार डिमांड ड्राफ्ट या नकद के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई, पीएनबी, सीबीआई बैंक की शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं। ऑफ़लाइन मैन्युअल भुगतान कर, व्यक्ति egrashry.nic.in से आवश्यक चालान उत्पन्न करने की जरूरत है और फिर वह ऑनलाइन स्टाम्प पेपर सफल मैन्युअल भुगतान के बाद तुरंत उत्पन्न कर सकते हैं।

किसी भी माध्यम से सफल भुगतान के बाद, जमाकर्ता ऑनलाइन स्टाम्प पेपर egrashry.nic.in के माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं और फिर HARIS पोर्टल का उपयोग करके राजस्व प्राधिकरण (Revenue Authority) से पंजीकरण करवा सकते हैं। (Revenue Authority) E – Gras प्रणाली के माध्यम से भुगतान की पुष्टि करने के बाद ही दस्तावेज़ रजिस्टर किये जांयेंगे।

Unused स्टाम्प पत्रों की वापसी:-

नागरिक egrashry.nic.in पर उपलब्ध फार्म के माध्यम से आवश्यक जानकारी भरकर अप्रयुक्त स्टाम्प पेपर की वापसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जाँच पूरी होने पर राशि दाता (Payee) को NEFT/RTGS के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

अधिसूचना के बारे में विस्तृत निर्देश हरियाणा के वित्त विभाग (Finance Department)  की आधिकारिक वेबसाइट http://finhry.gov.in पर उपलब्ध है।

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