धनलक्ष्मी योजना

धनलक्ष्मी योजना, Dhan Laxmi Yojana, प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षिणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के लिये, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना आरंभ की गई है। योजना 1 जनवरी 2006 के उपरान्त जन्मी बालिकाओं के लिए है।

Advertisement

धनलक्ष्मी योजना का लाभ कौन ले सकता है ऐसी बालिकाएं:-

  • जिनके माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों
  • द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।
  • प्रथम प्रसव की प्रथम बालिका जिनका जन्म 2008 के उपरान्त हुआ हो परन्तु द्वितीय प्रसव के उपरान्त परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा।
  • हितग्राही की आंगनवाडी केन्द्र में उपस्थिति नियमित हो
  • जिस परिवार में अधिकतम दो सन्तान हों माताध्पिता की मृत्यु हो गई हैए उस परिवार के लिये परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य नहीं होगीए परन्तु माता अथवा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा।
  • जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा दूसरे प्रसव पर दो जुड़वां बच्चियां जन्म लेती हैं तोए दोनों जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा।
  • यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो उसे प्रथम बालिका मानते हुए योजना का लाभ दिया जावेगा।
  • माता पिता की मृत्यू की दशा मेंए बच्ची की उम्र पांच साल होने तक भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है ।
  • प्रथम प्रसूति की समय एक साथ तीन लड़कियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़्ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा ।
  • ऎसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के १ वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर पाये है ए उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी १ वर्ष की अवधि अर्थात बालिका के जन्म के २ वर्ष के अन्दर अपील संबंधित जिले के कलेक्टर को कर सकेगें । प्रकरण मान्य ध् अमान्य करने के पूर्ण अधिकार कलेक्टर को होंगे।

धनलक्ष्मी योजना उद्देश्य:-

लाडली लक्ष्मी योजना बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनाॅक 01.04.2007 से लाड़ली लक्ष्मी योजना लागू की गई।

धनलक्ष्मी योजना का लाभ:-

जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों । द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।

धनलक्ष्मी योजना के लिये आवेदन एवं पंजीकरण:-

आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेषन कर सकेगा। (प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पष्चात् प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।) प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रूपये 1,18,000/- का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

धनलक्ष्मी योजना की राशि का प्रदाय:-

इस योजनाके अंतर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रूपये 6-6 हजार मध्य प्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाऐगें अर्थात कुल राशि रूपये 30000 बालिका के नाम से जमा किये जाऐगें।

  • बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रू.2000
  • कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रू.4000
  • कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रू.6000
  • 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर रू.6000 ई-पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा।
  • अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।
Advertisement
Advertisement

Related Post

Categories