सुकन्या समृद्धि योजना

Kendra Sarkar ki Sukanya Samriddhi Schemes in Hindi, भारत में हर लड़की के लिए पैसे बचाना है। इस विचार पर दोबारा भरोसा जगाते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)’ शुरू की। यह लघु बचत योजना बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा है। इसे घरेलू बचत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार की एक पहल भी माना जा रहा है, जो 2008 में जीडीपी का 38 प्रतिशत थी, जबकि 2013 में घटकर 30 प्रतिशत रह गई। यह योजना माता-पिता को अपनी लड़की की शिक्षा और भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

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सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के नियम :-

  1. माता-पिता या कानूनी अभिभावक अधिकतम दो लड़कियों के लिए यह खाता खोल सकते हैं। जुड़वा या तीन बच्चियों का जन्म एक साथ होने की स्थिति में अधिकृत चिकित्सालयों से प्रमाण पत्र देने पर उन्हें भी योजना में शामिल किया जा सकेगा।
  2. लड़की की उम्र 10 साल की होने तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। यह योजना 2 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी। शुरुआत में सुविधा को ध्यान में रखते हुए ग्रेस पीरियड एक साल का रखा है। जो भी लड़की 2 दिसंबर 2003 और 1 दिसंबर 2004 के बीच जन्मी है, उसका अकाउंट भी एक दिसंबर 2015 तक खोला जा सकता है।
  3. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में लड़की के नाम पर ही अकाउंट खोला जा सकता है। जमाकर्ता (अभिभावक) एक व्यक्ति होगा, जो नाबालिग लड़की की ओर से अकाउंट में पैसा जमा करेगा।
  4. एक लड़की के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकेगा।
  5. सुकन्या समृद्धि अकाउंट पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों (इनमें से कुछ बैंक हैं- भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक, यूसीओ बैंक और इलाहाबाद बैंक) में खोले जा सकते हैं।
  6. अकाउंट को एक हजार रुपए से खोला जा सकता है। लड़की के एक शहर से दूसरे शहर जाने पर इसे मूल स्थान से भारत के किसी भी शहर में ट्रांसफर किया जा सकता है।
  7. हर साल में कम से कम एक हजार रुपए हर खाते में जमा होने चाहिए। अधिक से अधिक 1,50,000 रुपए जमा किए जा सकते हैं। एक वित्त वर्ष में कितनी बार पैसे जमा किए जाए, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। पैसे नगद, चेक या ड्राफ्ट के जरिए जमा किए जा सकते हैं।
  8. यदि खाते में हर साल न्यूनतम राशि जमा नहीं कराई गई तो 50 रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा।
  9. इस सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) में ब्याज की दर 9.1 प्रतिशत प्रति वर्ष रखी गई है। हालांकि, हर साल अप्रैल में इसकी समीक्षा होगी और जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी तत्काल दे दी जाएगी। ब्याज की गणना सालाना होगी, जिसे सीधे बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा।
  10. अभिभावक इस अकाउंट में 14 साल पूरे होने तक ही पैसे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद अकाउंट के परिपक्व होने तक कोई राशि जमा करने की जरूरत नहीं है।
  11. लड़की की उम्र 18 साल होने के बाद अकाउंट परिपक्व हुए बिना यदि पैसे निकालना है तो जमा की हुई राशि (पूर्व वित्त वर्ष के समाप्ति की राशि) का 50 प्रतिशत निकाले जा सकते हैं।
  12. लड़की की उम्र 21 वर्ष होने पर ही अकाउंट बंद किया जा सकेगा। यदि इसके बाद भी पैसा नहीं निकाला जाता तो उस पर ब्याज मिलता रहेगा।
  13. आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट में शामिल। इस धारा के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर कर में छूट मिलती है। ब्याज और पूर्ण परिपक्वता राशि समेत सभी तरह के भुगतान पूरी तरह से करमुक्त हैं।

अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेज :-

  1. बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट)
  2. अभिभावक के पते का प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र (पैन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड)

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