ई स्टाम्पिंग ऑनलाइन स्टाम्प पेपर, Online Stamp Paper, ई-स्टाम्पिंग को, हरियाणा सरकार ने स्टाम्पिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए 1 मार्च 2017 से इसे egrashry.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन अनिवार्य करने का फैसला लिया है। पहले चरण में 01 मई 2016 से ई-स्टाम्पिंग को गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, और पंचकूला सहित चार जिलों में अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन, अब सरकार ने 1 मार्च 2017 से राज्य के सभी जिलों में ई-स्टाम्पिंग अनिवार्य करने का फैसला लिया है।
1 मार्च 2017 के बाद स्टम्प पेपर खजाना अधिकारी / उप खजाना कार्यालयों व् भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं आदि विक्रेताओं (गैर न्यायिक) के माध्यम से बेचे नहीं जायेंगे। स्टम्प पेपर विक्रेताओं को स्टम्प पेपर (गैर न्यायिक) खरीदने अथवा तैयार करने के लिए egrashry.nic.in पर ई-मुद्रांकन (e-stamping) मॉड्यूल का उपयोग करना होगा।
ई-मुद्रांकन (e-Stamping ) पोर्टल egrashry.nic.in पर जाकर कोई भी अपनी जरुरत के अनुसार ऑनलाइन स्टम्प पेपर तैयार कर सकता है। egrashry.nic.in के माध्यम से ई-स्टाम्पिंग प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान हो जाएगी। इस प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहले भाग में, उचित रसीद के माध्यम से स्टाम्प पेपर का भुगतान करना शामिल होगा।
दूसरे भाग में भुगतान की पुष्टि के बाद ऑनलाइन स्टम्प पेपर उत्पन्न करना है।
नीचे दी गयी प्रक्रिया के अनुसार egrashry.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन स्टाम्प पेपर उत्पन्न कर सकते हैं।
हालांकि इसके अतिरिक्त प्रभार, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने के मामले में सभी करों, शुल्कों और लेवी जो स्वचलित (automatically ) रूप से भुगतान किए जाने के साथ कटौती की जाएगी।
डेबिट कार्ड से 2000 रुपये तक के भुगतान पर 0.70% चार्ज लगेगा और 2000 रूपये से अधिक के भुगतान पर 0.73% चार्ज लगेगा।
क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 0.90% चार्ज लगेगा।
ऑनलाइन स्टाम्प पेपर ई-मुद्रांकन के सफल भुगतान के तुरंत बाद उत्पन्न किया जा सकता है।
किसी भी माध्यम से सफल भुगतान के बाद, जमाकर्ता ऑनलाइन स्टाम्प पेपर egrashry.nic.in के माध्यम से उत्पन्न कर सकते हैं और फिर HARIS पोर्टल का उपयोग करके राजस्व प्राधिकरण (Revenue Authority) से पंजीकरण करवा सकते हैं। (Revenue Authority) E – Gras प्रणाली के माध्यम से भुगतान की पुष्टि करने के बाद ही दस्तावेज़ रजिस्टर किये जांयेंगे।
नागरिक egrashry.nic.in पर उपलब्ध फार्म के माध्यम से आवश्यक जानकारी भरकर अप्रयुक्त स्टाम्प पेपर की वापसी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जाँच पूरी होने पर राशि दाता (Payee) को NEFT/RTGS के माध्यम से बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
अधिसूचना के बारे में विस्तृत निर्देश हरियाणा के वित्त विभाग (Finance Department) की आधिकारिक वेबसाइट http://finhry.gov.in पर उपलब्ध है।