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सुरक्षा बीमा योजना

Indian Government Suraksha Bima Schemes in Hindi, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Suraksha Bima Yojana) का वार्षिेक प्रीमियम मात्र 12 रूपए है। इस योजना का प्रीमियम ही इस योजना की खासियत बयां कर रहा है। इस बीमा योजना के अंतर्गत 12 रूपए वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा किया जाएगा। यह योजना 18 – 70 साल के लोगों के लिए है। यदि इस योजना के अंतर्गत बीमित व्‍यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या फिर हादसे में दोनों आंखें या दोनो हाथ या दोनों पैर खराब हो जाते हैं, तो उसे 2 लाख रूपए मिलेंगें।

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इस योजना के संचालन का तरीका ठीक प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना जैसा ही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ,इसकी घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 28 फरवरी 2015 को अपने वार्षिक बजट 2015-16 में की। भारत की बहुत बड़ी जन संख्या ऐसी हैं जिनके पास किसी भी तरह का जीवन बीमा नहीं हैं इस हेतु प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा शुरू की जाएगी ।प्रधानमंत्री जन धन योजना मे मिली सफलता को मद्दे नजर रखते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पुरे उत्साह के साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सामने रखा हैं। भविष्य में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा को प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दिया जायेगा। इसलिए इस योजना के बारे में अच्‍छी तरह सोचें समझे और फिर इसे लेने की कोशिश करें।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Suraksha Bima Yojana) की मुख्य बातें :-

  • प्रीमियम राशि - 12 रूपये प्रति वर्ष
  • कवरेज नियम - एक्सीडेंटल कवरेज (पूर्ण 2 लाख / आंशिक 1 लाख )
  • आयु सीमा - 18 वर्ष से अधिक
  • कवरेज अवधि - जब तक सुचारू रखे

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Suraksha Bima Yojana) क्या है :-

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Suraksha Bima Yojana) एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी हैं जिसके तहत दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता हैं। प्रधामंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 साल तक वेलिड रहेगी जिसे प्रति एक वर्ष बाद रिन्यू करवाना होगा । प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत म्रत्यु एवम पूर्णतः विकलांग होने पर 2 लाख रूपये एवम आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये बीमा राशि दी जायेगी ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Suraksha Bima Yojana) से 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति जुड़ सकता हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने के लिए आधार कार्ड का होना जरुरी हैं। अगर किसी उपभोक्ता का 1 या अधिक बचत खाते हैं तब वे किसी एक बचत खाते के जरिये योजना से जुड़ सकते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Suraksha Bima Yojana) का हिस्सा बनने के लिए धारक को सर्व प्रथम अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ना होगा इसके बाद प्रति वर्ष 1 जून से पहले एक फॉर्म भरकर बैंक में देना होगा। इतनी छोटी प्रक्रिया के बाद धारक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठा सकता हैं।

इस योजना के लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष देना होगा जो कि खाते से बैंक द्वारा सीधे ही काट लिया जायेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से शारीरिक विकलांगता होती हैं तब 2लाख रूपये दिए जायेंगे। आंशिक विकलांगता के लिए 1 लाख रूपये का कवरेज दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Suraksha Bima Yojana) के तहत योजना से जुड़े रहने के दो आप्शन : - प्रति वर्ष 1 जून से पहले फॉर्म भरे । फॉर्म जमा करने के बाद बैंक प्रीमियम राशि खाते से काट लेगी । या 2 से 4 वर्ष का लम्बे समय का कवरेज । अगर धारक इसे चुनता हैं तो प्रीमियम राशि प्रति वर्ष स्वतः बैंक द्वारा खाते से काट ली जाएगी।

वर्तमान निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अवधि 1 जून 2015 से 31 मई 2016 तक तय की गई हैं जिसे भविष्य में बढाया भी जा सकता हैं । इस समय अवधि के बाद भी उपभोक्ता प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ सकता हैं जिसके लिए कुछ शर्ते रखी गई हैं । धारक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रति वर्ष 12 रुपये 31 मई से पहले प्रीमियम के तौर पर भरने होंगे ।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Suraksha Bima Yojana) सभी प्रकार की नामित बीमा कंपनियों एवम बैंक में शुरू की गई हैं। इसके अलावा अन्य बीमा कंपनी जो कि सभी प्रकार की शर्तो के साथ इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को सुचारू कर रही हैं वे भी इस योजना में शामिल हैं । वर्तमान समय मे यह योजना एस. बी. आई. बैंक द्वारा शुरू की जाएगी। बाद मे इसे अन्य निजी बैंक अथवा एल.आई.सी. के साथ जोड़ दिया जायेगा। अगर धारक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दाखिला लेने के बाद किसी कारण से उसे छोड़ दिया हैं तो वह पुन: उसे ज्वाइन कर सकता हैं जिसके लिए कुछ शर्ते बनाई गई हैं ।

70 वर्ष की आयु में पॉलिसी टर्मिनेट कर दी जाएगी। अगर प्रीमियम की राशि वक्त पर अदा ना की जाये तब बैंक अथवा बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी टर्मिनेट की जा सकती हैं। अगर किसी धारक के 2 बचत खाते हैं और वह दोनों से सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ा हुआ हैं अर्थात दोनों खातो से प्रीमियम की राशि जमा की गई हैं तब बीमा राशि को एक अकाउंट पर ही जारी रखा जायेगा परन्तु अन्य खाते द्वारा दी गई प्रीमियम की राशि रोक ली जाएगी ।

इस योजना के लिए सरकार द्वारा प्रति वर्ष निर्णय लिए जायेंगे साथ ही बीमा राशि पब्लिक वेलफेयर फण्ड द्वारा दी जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर कर सुविधा, अभी यह योजना 80 C के तहत टैक्स फ्री हैं । अगर बीमा पालिसी के तहत 1 लाख रूपये दिए जा रहे हैं लेकिन फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा नहीं किया गया हैं तब कूल आय से 2 % TDS काट लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत धारक को 2 लाख रुपये का दुर्घटना जीवन बीमा दिया जायेगा ।साथ ही आंशिक नुकसान पर एक लाख का बीमा दिया जायेगा । इस बीमा राशि के लिए धारक को केवल 12 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 1 रुपये प्रति माह की राशि प्रीमियम के तौर पर देनी होगी । भविष्य मे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना से जोड़ दी जाएगी।
यह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक से जुड़ी होने के कारण धारक को प्रीमियम भरने की चिंता से मुक्ति मिलेगी क्यूंकि यह राशि सीधे खाते से काट ली जाएगी।

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