Indian Government Awas Schemes in Hindi, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में लोगों की आवास संबंधित मुश्किलों को समझते हुए एक नयी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का नाम प्रधान मंत्री आवास योजना (Awas Yojana) रखा गया है। इस योजना को 25 जून 2015 को हरी झंडी दी गई थी| वर्ष 2015 से लेकर 2022 तक इस योजना के तहत मकानों का निर्माण किया जाएगा जो की बहुत ही सस्ती क़ीमतों पर दिए जाएँगें।
आवास योजना का मकसद ऐसे लोगों को अपना घर दिलाना है। इस योजना के तहत बहुत ही जायज़ दामों पे आप अपना घर ले पाएँगे। इस परियोजना के अंतर्गत 2 करोड़ से ज़्यादा मकानों का निर्माण किया जा रहा है। पूरा निर्माण 2015 से 2022 यानी इन 7 सालों के भीतर होगा।
इच्छुक आवेदकों को आवेदन करने से पहले इस योजना से संबंधित सभी पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। इसी लिए हम इस लेख में आपको हर ज़रूरी सूचना से अवगत कराएँगे।
अपना खुद का घर होना हर किसी की ज़िंदगी का एक सपना होता है। बहुत से लोग ज़मीन व फ्लेट की बढ़ती हुई क़ीमतों की वजह से अपना मकान ले पाने में असमर्थ हैं।
प्रधान मंत्री आवास योजना (Awas Yojana) का उद्देश्य 4 कार्यक्रम घटकों के माध्यम से ज़रूरतमंद परिवारों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है :-
प्रधान मंत्री आवास योजना (Awas Yojana) को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। इन चार चरणों की जानकारी इस प्रकार किया जाएगा -
इस योजना का प्रथम चरण अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक चलेगा। इस अवधि में 100 शहरों को कवर किया जाएगा।
दूसरा चरण अप्रैल 2017 से मार्च 2019 तक चलेगा। इस अवधि में 200 अतिरिक्त शहरों के नाम जोड़े जाएँगे।
तीसरे चरण अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक चलेगा। इस अवधि में अन्य शहरों को जोड़ा जाएगा।
बहुत से लोगों को अभी ये जानकारी नहीं है की प्रधान मंत्री आवास योजना (Awas Yojana) आवेदन करने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। इसी वजह से कई लोगों के आवेदन रद्द किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं की कौन कौन आवेदन कर सकता है :-
इस प्रधान मंत्री आवास योजना (Awas Yojana) का लाभ EWS ओर LIG श्रेणी के परिवारों को ही दिया जाएगा। किसी परिवार को EWS श्रेणी में तभी रखा जाएगा अगर वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा ना हो। किसी परिवार को LIG श्रेणी में तभी रखा जाएगा अगर वार्षिक आय 3 से 6 लाख के बीच में रहेगी।
आवेदक को अपने आप को LIG या EWS श्रेणी का प्रमाणित करने के लिए स्वप्रमाणित हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। आवेदन परिवार की महिला के नाम से करना होगा। आवेदक की आयु 21 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर पक्का मकान पहले से ही है तो वो इस योजना का लाभ नही उठा पाएगा।
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