मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना - बिहार

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार, Mukhayamantri Kanya Vivah Yojana, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गयी है जिसका प्रमुख उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है। इस योजना में कन्या के माता पिता को कन्या का विवाह 18 वर्ष के बाद करने के लिए कहा गया है । देश में लड़कियों को बोझ ना समझा जाय इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है।

Advertisement

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में बीपीएल परिवार में जन्मी 2005 के बाद की सभी बेटियों को बिहार सरकार की ओर से 5 हजार रुपये का भुगतान कन्या के नाम पर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा किया जाता है इस योजना को सन 2012 में 13 अगस्त को लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल कर लिया गया है।

इस योजना में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी के पास आवेदन कर सकते है और इस योजना में जातियो और जनजातियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

इस योजना में 2007 से 2008 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गयी। इसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड और ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 60 हजार से कम है उनकी बेटियों का विवाह 18 वर्ष बाद करने पर उसे प्रोत्साहन के रूप में पांच हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कन्या विवाह योजना के उद्देश्य:-

  • बाल विवाह को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत करना मुख्य उद्देश्य है।
  • गरीब परिवार के कन्याओ के विवाह के लिए सहायता प्रदान करना।
  • कन्या भूर्ण हत्या को रोकना।
  • इस योजना से देश या प्रदेश में कन्याओं को सम्मान देना है।

कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात:-

  • माता-पिता की वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
  • माता-पिता का रिहायशी प्रमाण-पत्र।
  • माता-पिता दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र देकर आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत राशि कन्या के नाम ही होगी, किसी और के नाम पर ये राशि नहीं दी जाएगी।

Advertisement
Advertisement

Related Post

Categories