मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना - बिहार

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना बिहार, Vidayarathi Protsahan Yojana, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गयी थी यह योजना सन 2016 में शूरु  की गयी थी इस योजना के दो भाग है जिन में से प्रथम श्रेणी और दूसरी द्वतीय श्रेणी में आती है ये योजना बिहार के उन अल्पसंख्यक(मुस्लिम) छात्र-छात्राओ के लिए है जिन्होने दसवीं और बरहवीं की परीक्षा पास कर ली है।

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जिलाअधिकारी ने बताया है कि प्रथम श्रेणी में 493 दसवीं कक्षा की अल्पसंख्यक(मुस्लिम) छात्राओ और दिव्तीय श्रेणी में 1821 अल्पसंख्यक(मुस्लिम) बारहवीं कक्षा की छात्राओ को और इसके साथ साथ प्रथम श्रेणी में आने वाली अल्पसंख्यक 671 दसवीं कक्षा की छात्र छात्राओ और द्वतीय श्रेणी में 2912 अल्पसंख्यक बारहवीं कक्षा की छात्र-छात्राओ दोनों पास कर चुके है उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

इस योजना में जिलाअधिकारी ने ये भी कहा है कि इस योजना में जो इस राशि को पाने योग्य है, उनको ये राशि उनके बैंक के खाते में RTGS के माध्यम भेजी जाएगी ।

मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक कागजात:-

  • आवेदक का बैंक में खाता जरूर होना चाहिए।
  • IFSC कोड, पासबुक की फोटो कॉपी पर लिखा होना चाहिए।
  • जो परीक्षा पास की है उसके अंक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  • परीक्षा का प्रवेश प्रमाण पत्र।

इन सभी प्रमाण पत्रो की छायाप्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। तभी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का लाभ आप ले पाएंगे।

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